कर्नाटक परिवहन निगम ने यात्री को सुविधा देने में विफल रहने पर 1,000 रुपये का भुगतान करने को कहा
कर्नाटक परिवहन निगम ने यात्री को सुविधा देने में विफल रहने पर 1,000 रुपये का भुगतान करने को कहा
बेंगलुरु:
बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को एक यात्री को निर्दिष्ट बस स्टॉप से उसे बस पर यात्रा के लिए चढ़ाने में विफल रहने के लिए मुआवजे के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।शहर के बनशंकरी के रहने वाले साठ वर्षीय एस संगमेश्वरन ने 12 अक्टूबर, 2019 को केएसआरटीसी ऐरावत क्लब क्लास की बस में बेंगलुरु से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई के लिए वापसी का टिकट बुक किया था।
13 अक्टूबर, 2019 को तिरुवन्नामलाई से लौटते समय, यात्री समय पर निर्धारित बस स्टॉप पर पहुंच गया, लेकिन उसे वहां से पिकअप करने कोई नहीं आया और इसके बजाय उसे एक एसएमएस प्राप्त हुआ जिसमें यात्रा का विवरण और कंडक्टर का संपर्क नंबर था।
जब यात्री ने फोन किया, तो बस कंडक्टर ने कहा कि वह पहले ही तिरुवन्नामलाई छोड़ चुका है और उसे देर से आने के लिए दोषी ठहराया। बुजुर्ग को तमिलनाडु के होसुर के लिए एक बस और बेंगलुरु पहुंचने के लिए दूसरी बस लेनी पड़ी।
संगमेश्वरन ने केएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक के खिलाफ बेंगलुरु द्वितीय शहरी अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
केएसआरटीसी ने कहा कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसने तर्क दिया कि मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह तिरुवन्नामलाई में हुआ था जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसने कहा कि शिकायतकर्ता को बस स्टॉप को स्थानांतरित करने के बारे में एक एसएमएस भेजा गया था।
उपभोक्ता अदालत केएसआरटीसी की दलीलों से सहमत नहीं थी क्योंकि वह कोई सबूत पेश करने में विफल रहे। उपभोक्ता अदालत ने केएसआरटीसी को शिकायतकर्ता को हुई असुविधा के लिए 1,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक है और उसे टिकट किराए के रूप में 497 रुपये और 200 रुपये की अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए कहा, जिसका उसने किराए के रूप में भुगतान किया था।
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