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कठुआ गैंगरेपः अगर वकील पाए गए दोषी तो रद्द कर दिया जाएगा लाइसेंसः मनन कुमार मिश्रा

जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप मामले की जांच के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने रविवार को पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है।

Updated on: 15 Apr 2018, 05:10 PM

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप मामले की जांच के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने रविवार को पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी।

बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा, 'बैठक में हम लोगों ने फैसला लिया कि 5 सदस्यीय टीम इस केस की जांच करेगी। यह टीम कठुआ और जम्मू जाकर लोगों से बार असोसिएशन की प्रणाली के बारे में बात करेगी।'

उन्होंने कहा, 'समिति अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी, जिसे हम 19 को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त 2 दिनों का समय देने की अपील करेंगे। हमने जम्मू बार असोसिएशन को तत्काल हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'यदि कोई वकील इस मामले में दोषी पाया जाता है, तो हमारे पास आजीवन के लिए उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।'

आपको बता दें कि बार एसोसिएशन कठुआ ( बाक ) ने बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले के आठ आरोपियों का मुफ्त में मुकदमा लड़ने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है।

बाक अध्यक्ष कीर्ति भूषण ने शनिवार को कहा, 'हमने इस मामले में मुफ्त में मुकदमा लड़ने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है।आरोपी किसी भी व्यक्ति की सेवा लेने और अदालत में अपना बचाव करने के अधिकार का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हैं।'

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