फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट से ज्यादा बार निकाला कैश तो भरना पड़ेगा GST
एटीएम से फ्री निकासी की सीमा पार करने के बाद भी अगर कोई ग्राहक पैसे निकालता है तो बैंक उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लगाएगी।
नई दिल्ली:
एटीएम से फ्री निकासी की सीमा पार करने के बाद भी अगर कोई ग्राहक पैसे निकालता है तो बैंक उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) वसूलेगा। हालांकि देश में बैंकों की ओर से दी जा रही मुफ्त सेवाएं जैसे एटीएम, चेक बुक या स्टेटमेंट इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा।
इस बात की जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने दी है। हालांकि विभाग ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के बकाए का देर से भुगतान करने पर या ईएमआई चुकता करने में विफल होने पर बैंक जीएसटी वसूलेगा।
गौरतलब है कि बैंकिंग सुविधा पर जीएसटी को लेकर विवाद तब सामने आया जब वित्त मंत्रालय के दो विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मुफ्त सेवाओं पर टैक्स लगाने को लेकर अलग-अलग मत सामने आए।
इसे भी पढ़ेंः दिल्ली में एटीएम वैन लूटने पहुंचे बदमाश, गार्ड को मारी गोली
मामला सामने आने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने सवाल-जवाब जारी करते हुए बैंकों और ग्राहकों के लिए पूरी तरह से साफ कर दिया कि जीसएटी लगाया जा सकता है या नहीं।
बता दें कि ग्राहकों को प्रति माह बैंक 3-5 एटीएम ट्रांजेक्शन मुफ्त देते है। हालांकि मुफ्त निकासी के बाद अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यह टैक्स के दायरे में होगा।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय