पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कंटेंट के प्रसारण पर लगाई पाबंदी

पाकिस्तान के सुप्रीम हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर फिर से पाबंदी बहाल कर दी है

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कंटेंट के प्रसारण पर लगाई पाबंदी

प्रतीकात्मक फोटो

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर फिर से पाबंदी बहाल कर दी है. जियो न्यूज के अनुसार, शीर्ष अदालत ने लाहौर उच्च न्यायालय (एनएचसी) के आदेश को खारिज कर दिया और संघीय सरकार के 2016 के स्थानीय टीवी चैनलों पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने वाली नीति को फिर से बहाल कर दिया. मामले में पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑथॉरिटी(पीईएमआरए) के एक वकील शीर्ष अदालत के तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष पेश हुए थे. पीईएमआरए के वकील ने कहा, "19 अक्टूबर, 2016 को, पीईएमआरए ने स्थानीय टीवी चैनलों पर भारतीय सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था."

Advertisment

अधिकारी के अनुसार, 2017 में हालांकि एलएचसी ने प्रतिबंध हटा लिया था, क्योंकि सरकार ने इस बाबत कोई आपत्ति नहीं जताई थी. लेकिन बाद में पीईएमआरए ने फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.

पीईएमआरए के वकील ने यह भी दावा किया कि 'स्थानीय टीवी चैनलों पर भारतीय सामग्री का शून्य व्यूअरशिप है.'

पीईएमआरए के वकील की दलील सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने एलएचसी के फैसले को खारिज कर दिया और संघीय सरकार की अक्टूबर 2016 की नीति को फिर से बहाल कर दिया, जिसके अंतर्गत स्थानीय टीवी चैनलों पर भारतीय सामग्री का प्रसारण नहीं किया जा सकता.

Source : IANS

Media in Pakistan counsel Pakistan Electronic Media Regulatory Authority
      
Advertisment