ड्रग्स मामले में आर्यन खान, 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज (लीड-1)
ड्रग्स मामले में आर्यन खान, 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज (लीड-1)
मुंबई:
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को ड्रग्स मामले में मुंबई की अदालत से कोई राहत नहीं मिली और अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है।क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हुई और संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया उन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल पाएगी।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आर. एम. नेर्लिकर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की दलीलों को बरकरार रखते हुए आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत खारिज कर दी।
आरोपियों के वकीलों ने मीडिया को बताया कि हालांकि आदेश की विस्तृत जानकारी बाद में सामने आएगा, मगर वे सोमवार को जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं।
आरोपियों के वकीलों की दलीलों का अदालत पर कोई असर नहीं हुआ। आर्यन खान की तरफ से सतीश मानशिंदे ने दलीलें पेश की, वहीं एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने पक्ष रखा।
इससे पहले एनसीबी ने दावा किया था कि आर्यन खान भी ड्रग्स रैकेट का हिस्सा हैं। क्रूज शिप पर पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
फिलहाल सभी छह पुरुष आरोपी आर्थर रोड सेंट्रल जेल में रहेंगे और दो महिला आरोपी भायखला महिला जेल में बंद रहेंगी।
इससे पहले, पिछले एक हफ्ते से उनकी नजरबंदी और बाद में गिरफ्तारी के बाद से, उन्हें दक्षिण मुंबई में एनसीबी लॉकअप में रखा गया था।
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