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यूपी नहीं लौटना चाहता बाहुबली मुख्तार अंसारी! सता रहा है पुलिस की गाड़ी पलटने डर

बसपा विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी डायबिटीज और डिप्रेशन से ग्रसित है. इस बात का तब पता चला है, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेने के लिए पहुंची.

Updated on: 20 Oct 2020, 01:35 PM

लखनऊ:

बसपा विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी डायबिटीज और डिप्रेशन से ग्रसित है. इस बात का तब पता चला है, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेने के लिए पहुंची. अभी मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जिले की जेल में बंद है. उत्तर प्रदेश पुलिस की 50 सदस्य टीम बाहुबली मुख्तार अंसारी को राज्य में वापस लाने के लिए पंजाब गई हुई थी. यहां पंजाब के मेडिकल बोर्ड ने बताया कि मुख्तार अंसारी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया और उसे 3 महीने का बेड रेस्ट की सलाह दी गई है. जिसके बाद वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा है. 

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पंजाब जेल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्तार अंसारी को इन दिनों डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन समेत कई गंभीर बीमारियां हैं. जिसके बेस पर मुख्तार अंसारी को 3 महीने तक का बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई है. इसी सलाह के आधार पर रोपड़ जेल प्रशासन ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं सौंपा. लिहाजा यूपी पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है. उधर, सोशल मीडिया में चर्चा होने लगी है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश लौटने से डर रहा है, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी पलटने का डर सता रहा है. इसलिए मुख्तार अंसारी ने बेड रेस्ट ले लिया है. 

बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी दस्तावेज के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मुकदमा भी दर्ज है. इसी मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट मे पेश करने के लिए यूपी पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर  मुख्तार अंसारी को लाने के लिए रोपड़ गई थी. अब अगले तीन महीने तक मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं लाया जा सकेगा.

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उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भूमाफियाओं और बहुबालियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है. जिसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम शामिल है. अब मुख्तार अंसारी के बेटे, पत्नी समेत कई रिश्तेदारों पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. हाल ही में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के आरोप में माफिया मुख्तार अंसारी और उनके बेटों- उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था.