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अयोध्या मामलाः मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- हमारे पक्ष में ही आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

लखनऊ में शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) की बैठक हुई.

Updated on: 12 Oct 2019, 05:56 PM

नई दिल्ली:

लखनऊ में शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) की बैठक हुई. इस बैठक के बाद एआईएमपीएलबी (AIMPLB) ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की सुलझ समझौते की गुंजाइश नहीं है. चर्चा में ये बात सामने आई है कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है. उन्होंने आगे कहा, मुसलमानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा.

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लखनऊ में हुई बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, किसी भी तरह की सुलह समझौते की गुंजाइश नहीं है. इस बारे में कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है. कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा. उन्होंने आगे कहा, किसी भी तरह से इस जमीन को किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. बोर्ड ने अपनी बैठक में इसपर भी चर्चा की कि जो फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं उसमें ये बात आई है कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है.

बता दें कि अयोध्या केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्या केस (Ayodhya Case) की सुनवाई की डेडलाइन एक दिन घटा कर 17 अक्टूबर कर दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिरह पूरी करने के लिए 18 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय की थी. अगले हफ्ते दशहरे के अवकाश के चलते कोर्ट बंद रहेगा. 

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अयोध्या मामले की सुनवाई के 32वें दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि इस मामले में जिरह पूरा करने की समयसीमा को 18 अक्टूबर से एक दिन भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है. पक्षकारों को तब तक अपनी जिरह पूरी करनी होगी, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते दशहरे की छुट्टी के चलते कोर्ट बंद रहेगा. लिहाजा, दोनों पक्ष अपनी जिरह 17 अक्टूबर तक समाप्त कर दें.