अयोध्या मामले (Ayodhya Case) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सालों से चले आ रहे विवाद को अपना फैसला सुना कर खत्म कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को तीन महीने में राम मंदिर (Ram Temple) के लिए ट्रस्ट निर्माण का आदेश दिया है. आइए जानते हैं कि मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा.
- सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी. यह फैसला सभी जजों ने एक मत से सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए.
- सीजेआई ने माना की मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई थी.
- ASI की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा खाली स्थान पर नहीं बनाया गया था. विवादित ढांचे के नीचे कोई ढांचा था. खुदाई में जो ढांचा मिला वह इस्लामिक नहीं था.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू अयोध्या को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं, इस पर विवाद नहीं है. सुन्नी गवाहों ने भी हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठाए. 1992 में ढांचा गिराना गलत था.
- परिसर के भीतर मुस्लिम नमाज अदा करते थे, वहीं ढांचे के बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा करते थे.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो