अयोध्या विवाद : 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित, 10 जनवरी को पहली सुनवाई

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस के बोबडे, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शामिल होंगे. पहली सुनवाई गुरुवार को ही होगी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस के बोबडे, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शामिल होंगे. पहली सुनवाई गुरुवार को ही होगी.

author-image
saketanand gyan
एडिट
New Update
अयोध्या विवाद : 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित, 10 जनवरी को पहली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद) मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है जो 10 जनवरी को सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस के बोबडे, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शामिल होंगे. पहली सुनवाई गुरुवार को ही होगी.

Advertisment

इससे पहले पिछले साल 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 में सुनवाई करने का फैसला किया था. कोर्ट ने कहा था कि मामले को किसी उचित पीठ के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई में कहा था कि यह उचित पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित स्थल को तीन भागों में बांटने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जनवरी 2019 में तारीख तय करेगी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 में अयोध्या की विवादित जमीन के तीन भाग करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला दिया था.

और पढ़ें : जानें, कब और कहां से शुरू हुआ था अयोध्या विवाद, यहां पढ़ें पूरा इतिहास

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 के अपने फैसले में विवादित स्थल को तीन भागों- रामलला, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकारों में बांटा दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था, 'हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं. मामला जनवरी, फरवरी या मार्च में कब आएगा, यह फैसला उचित पीठ को करना होगा.'

Source : News Nation Bureau

Supreme Court ram-mandir babri-masjid राम मंदिर Ayodhya Dispute constitution bench बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद Ayodhya Matter
      
Advertisment