अयोध्या के विवादित स्थल राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने अपने मुस्लिम पक्षकार सलमान नदवी के सुलह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
यह फैसला एआईएमपीएलबी की बैठक में लिया गया जहां नदवी ने विवादित स्थल पर मंदिर और किसी और जगह मस्जिद बनाने को लेकर तीन सुझाव पर चर्चा हुई थी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि कोर्ट ही इस मामले पर आखिरी और सर्वमान्य फैसला सुनाएगा और इसे लेकर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।
एआईएमपीएलबी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'बोर्ड अपने दिसंबर 1990 और जनवरी 1993 वाले प्रस्ताव पर कायम है। जिसमें कहा गया है कि यह जमीन मस्जिद के लिए है और इसे न तो बेचा जा सकता है और न ही गिफ्ट किया जा सकता है। एक बार मस्जिद को दी गई जमीन अल्लाह की हो जाती है। इस मामले पर समझौते के लिए की गई सभी बातचीत बिना किसी नतीजे की रही हैं।'
एआईएमपीएलबी मौलाना नदवी के बयानों की जांच के लिए एक समिति के गठन का भी फैसला किया। जिसमें बोर्ड के फैसले के खिलाफ जाने पर नदवी पर कार्रवाई की जा सकती है।
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई कर रही पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 14 मार्च को सुनवाई करेगा।
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HIGHLIGHTS
- आयोध्या विवाद पर एआईएमपीएलबी ठुकराया नदवी का प्रस्ताव
- बोर्ड ने कहा- सर्वमान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Source : News Nation Bureau