अयोध्या केस: CBI कोर्ट में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों की 4 जून को होगी पेशी

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार जून की तारीख तय करते हुए सभी अभियुक्तों को बयान दर्ज कराने के लिए इस तिथि को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार जून की तारीख तय करते हुए सभी अभियुक्तों को बयान दर्ज कराने के लिए इस तिथि को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

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Deepak Pandey
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पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मुरली( Photo Credit : फाइल फोटो)

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले (ayodhya case) की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार जून की तारीख तय करते हुए सभी अभियुक्तों को बयान दर्ज कराने के लिए इस तिथि को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani), उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तथा भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतम्भरा, साक्षी महाराज, राम विलास वेदांती और बृज भूषण शरण सिंह समेत 32 लोग अभियुक्त हैं.

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सीबीआई अदालत अब चार जून को उनके बयान दर्ज करेगी. सीबीआई के वकील ललित सिंह और आर.के. यादव ने बताया कि आडवाणी, जोशी और उमा भारती को अगले आदेश तक अदालत में हाजिर होने से छूट मिली थी. अन्य अभियुक्तों ने भी बृहस्पतिवार को लॉकडाउन तथा अन्य दिक्कतों का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की गुजारिश की, मगर अदालत ने बचाव पक्ष के वकील को निर्देश दिया कि चार जून को हर हाल में अभियुक्तों को अदालत में हाजिर किया जाए.

इससे पहले, मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एसके यादव की अदालत में सीबीआई ने अपने साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का काम गत छह मार्च को पूरा कर लिया था. उसके बाद अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों के बयान दर्ज करने का फैसला किया. गौरतलब है कि छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को उन्मादी भीड़ ने ढहा दिया था.

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इस मामले में अनेक मुकदमे दर्ज कराये गये थे. मामला सीबीआई को सौंपे जाने पर उसने जांच के बाद 49 अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिनमें से 17 की अभी तक मौत हो चुकी है.

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