मोदी सरकार का ऐलान, उड़ान में हुई देरी तो एयरलाइन्स कंपनियां यात्रियों को देंगी मुआवजा

गर विमानन मंत्रालय ने ने ऐलान किया है कि जल्द ही अगर उड़ान में देरी होती है तो इस स्थिति में विमानन कंपनियों को यात्रियों को मुआवजा देना होगा।

गर विमानन मंत्रालय ने ने ऐलान किया है कि जल्द ही अगर उड़ान में देरी होती है तो इस स्थिति में विमानन कंपनियों को यात्रियों को मुआवजा देना होगा।

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abhiranjan kumar
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मोदी सरकार का ऐलान, उड़ान में हुई देरी तो एयरलाइन्स कंपनियां यात्रियों को देंगी मुआवजा

नागर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा देगी। नागर विमानन मंत्रालय ने ने ऐलान किया है कि जल्द ही एक बिल लेकर आएगी जिससे कि अगर उड़ान में देरी होती है तो इस स्थिति में विमानन कंपनियों को यात्रियों को मुआवजा देना होगा।

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विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एयरलाइन कंपनियो को यात्रियों को किसी न किसी रूप में मुआवजा देना होगा। सरकार इस बारे में एक बिल लाने की सोच रही है।

सिन्हा ने कहा, 'अगर विमान कंपनी की गलती के कारण कैंसिल हो जाती है तो यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा या फिर टिकट के पैसे वापस दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि अगर विमान देरी से उड़ान भरती है तो यात्रियों को अलग-अलग मुआवजा दिया जाएगा।'

उन्होंने कहा, 'मंत्रालय के इस कदम से यात्रियों के अधिकार बढ़ेंगे। कैंसलेशन चार्जेज में विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। चार घंटे से ज्यादा अगर विमान उड़ान भरने में देर करती है तो टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरा किराया मिल सकता है।'

मंत्री ने कहा, 'एयरलाइन्स की गलती से फ्लाइट रदद् होने पर यात्रियों को मुआवजा देना होगा। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट पर सभी से राय ली जाएगी।'

ड्राफ्ट के बारे में बताते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा। इसके बाद और फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा।

इसके अलावा 24 घंटे के भीतर टिकट में नाम, पता आदि जैसे बदलाव भी फ्री में करवाया जा सकता है। मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है।

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Source : News Nation Bureau

Jayant Sinha Flight Aviation Passenger
      
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