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अटॉर्नी जनरल ने रास्ता किया साफ, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को देना होगा 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना

रिलायंस जियो की शिकायत के बाद ट्राई ने जुर्माने की सिफारिश की थी।

Updated on: 12 Jan 2017, 08:05 PM

highlights

  • रिलायंस जियो की 75 फीसदी कॉल हो रही थी विफल
  • सेवा नियमों की गुणवत्ता का उल्लंघन करने पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली:

अटॉर्नी जनरल ने गुरुवार को टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर से जुर्माना वसूलने का रास्ता साफ कर दिया है। इस जुर्माने की राशि 3,050 करोड़ रुपये है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट खराब गुणवत्ता के आधार पर जुर्माना लगा सकती है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट सेवा नियमों की गुणवत्ता का उल्लंघन करने के मामले में टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगा सकती हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने खराब गुणवत्ता का उल्लंघन करने के लिए एयरटेल और वोडाफोन पर 1050 और 950 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश की है। ऐसे में तीनो कंपनियों पर संयुक्त रूप से 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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ट्राई ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भेजी सिफारिश में कहा था कि तीनों कंपनियां शर्तों और सेवा गुणवत्ता के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इस वजह से रिलायंस जियो को इंटरकनेक्ट प्वॉइंट पर जाम मिल रहा है और हाई रेट पर कॉल लगने में असफल हो रहा है। इसके बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते अटॉर्नी जनरल से उनकी राय मांगी थी।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ट्राई की जुर्माना सिफारिश पर आगे की कार्रवाई करने से पहले अटॉर्नी जनरल की राय का इंतज़ार कर रहा था।

रिलायंस जियो की शिकायत के बाद ट्राई ने जुर्माने की सिफारिश की थी। जियो का कहना था कि उसकी 75 फीसदी कॉल विफल हो रही हैं, क्योंकि दूसरी कंपनियां प्वॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध नहीं करा रही हैं।