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नहीं लड़ पाएंगे दागी उम्मीदवार चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग मानी

सुप्रीम कोर्ट दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने संबंधी दायर जनहित याचिका पर जल्द करेगा सुनवाई। गंभीर अपराधों में आरोपी उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।

Updated on: 05 Jan 2017, 02:47 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने संबंधी दायर जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इस याचिका में गुहार लगाई गई थी कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाए जिन पर गंभीर अपराधों में आरोप तय हुए हों और कोर्ट से इन मामले पर तुंरत सुनवाई करने की मांग की गई थी। 

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अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई को मंज़ूरी देते हुए कहा कि इस पर जल्द सुनवाई की जरुरत है। इसीलिए न्‍यायालय जल्द इस मामले में पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन करेगी। वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि देश में 33 प्रतिशत ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर अपराध के आरोप कोर्ट में तय हो चुके हैं।

यह याचिका 2015 में दायर की गई थी, जबकि गुरुवार को याचिकाकर्ता ने इस मामले पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने 2016 में यह मामला संविधान पीठ को भेजा था तब से मामला सुनवाई के लिए नही आया है।

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