मुंबई मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान, 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज की (लीड-2)
मुंबई मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान, 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज की (लीड-2)
मुंबई:
मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका देते हुए मुंबई की एक अदालत ने ड्रग्स मामले में शुक्रवार को उनकी और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी।क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हुई और संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया उन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल पाएगी।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आर. एम. नेर्लिकर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की दलीलों को बरकरार रखते हुए आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत खारिज कर दी।
आरोपियों के वकीलों ने मीडिया को बताया कि हालांकि आदेश की विस्तृत जानकारी बाद में सामने आएगा, मगर वे सोमवार को जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं।
आरोपियों के वकीलों की दलीलों का अदालत पर कोई असर नहीं हुआ। आर्यन खान की तरफ से सतीश मानशिंदे ने दलीलें पेश की, वहीं एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने पक्ष रखा।
इससे पहले एनसीबी ने दावा किया था कि आर्यन खान भी ड्रग्स रैकेट का हिस्सा हैं। क्रूज शिप पर पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
फिलहाल सभी छह पुरुष आरोपी आर्थर रोड सेंट्रल जेल में रहेंगे और दो महिला आरोपी भायखला महिला जेल में बंद रहेंगी।
इससे पहले, पिछले एक हफ्ते से उनकी नजरबंदी और बाद में गिरफ्तारी के बाद से, उन्हें दक्षिण मुंबई में एनसीबी लॉकअप में रखा गया था।
इससे पहले शुक्रवार की सुबह, सभी आठ आरोपी युवाओं का सर जे. जे. अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। इसके साथ ही आरोपियों का कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद, एनसीबी द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल ले जाया गया, जहां वे क्वारंटीन वाडरें में बंद हैं।
2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप में की गई रेव पार्टी छापेमारी में एनसीबी को ड्रग्स का सेवन करने के सबूत मिले थे, जिसके बाद इसने कहा था कि उसने आरोपियों से 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, 5 ग्राम एमडी और 22 एमडीएमए गोलियां जैसी ड्रग्स मिली हैं।
बाद में, पिछले कुछ दिनों में, रेव पार्टी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से चार लोग शामिल हैं, जिसने मुंबई-गोवा यात्रा के लिए उक्त कॉर्डेलिया क्रूज जहाज को किराए पर लिया था।
उस रात (शनिवार) एनसीबी ने 8 को पकड़ लिया और हिरासत में रखा और अगले दिन उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और एसीएमएम से दो रिमांड प्राप्त करने के बाद, उन्होंने अगली 5 रातें एनसीबी लॉकअप में बिताईं।
शुक्रवार की रात, पुरुष आरोपी आर्थर रोड सेंट्रल जेल और महिला आरोपी भायखला महिला जेल में अपनी रात बिताएंगे और जमानत पर रिहा होने तक वहीं रहेंगे।
आरोपी युवकों के वकीलों ने कहा कि वे कागजात तैयार करेंगे और जल्द से जल्द सत्र न्यायालय का रुख करेंगे, जबकि एनसीबी ने संकेत दिया है कि वह उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध करेगी।
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