ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मानहानि के मुकदमे पर्याय से हो गए हैं. दिवंगत अरुण जेटली और मीनाक्षी लेखी से लेकर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर तक ने अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया हुआ था. शनिवार को अब रॉउज एवेन्यु कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मानहानि के एक मुकदमे में ज़मानत के लिए 13 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है.
रॉउज एवेन्यू कोर्ट में विकास सांकृत्यायन की ओर से दायर शिकायत में कहा गया है कि 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट टू' के नाम से एक वीडियो को ध्रुव राठी ने प्रसारित किया था, जिसमें उन पर कई झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए गए थे. अरविंद केजरीवाल ने बिना इस वीडियो की सत्यता को परखे अपने ट्विटर अकाउंट से इसे रि-ट्वीट किया था.
इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रॉउज एवेन्यू कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा था. विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज किया. याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों नेताओं को कोर्ट में पेश होना होगा. मानहानि मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले ही दोनों को समन जारी किया था.
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर ने भी अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का आरोप जड़ा है. तंवर ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत चारों आप नेताओं पर लगाया था कि उन्होंने साल 2016 में एनडीएमसी लॉ ऑफिसर एम एम खान की हत्या में इन्हें शामिल बताकर आम जनता की नजर में इनकी छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया. खान की किसी ने 16 मई 2016 को हत्या कर दी थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, आप नेताओं ने पहले प्रेस कांफ्रेंस कर और फिर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के मंच पर इनके खिलाफ जानबूझकर और झूठे आरोपों को दोहराया.
Source : News Nation Bureau