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अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रीट्वीट करना आपराधिक मानहानि

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रीट्वीट किए जाने को मानहानि से अलग रखे जाने की मांग की थी।

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Abhishek Parashar
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अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रीट्वीट करना आपराधिक मानहानि

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)

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अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रीट्वीट किए जाने को मानहानि से अलग रखे जाने की मांग की थी।

राघव चड्ढा की इस दलील के खारिज होने के बाद अब ट्वीट को रीट्वीट करना भी आपराधिक मानहानि के दायरे में आएगा। चड्ढा की दलील थी कि उन्होंने डीडीसीए  विवाद में अरूण जेटली के खिलाफ केजरीवाल के ट्वीट को  रीट्वीट किया था, ऐसे में उन्हें मानहानि मामले में आरोपी बनाना गलत है।

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दरअसल पूरा मामला जेटली पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट करने का है, जिसके लिए जेटली ने दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के अन्य नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है।

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HIGHLIGHTS

  • अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता राघव चड्ढा अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रीट्वीट किए जाने को मानहानि से अलग रखे जाने की मांग की थी

Source : News Nation Bureau

Delhi High Court criminal defamation Defamation Case Arun Jaitley
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