अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रीट्वीट करना आपराधिक मानहानि
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रीट्वीट किए जाने को मानहानि से अलग रखे जाने की मांग की थी।
highlights
- अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है
- दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता राघव चड्ढा अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रीट्वीट किए जाने को मानहानि से अलग रखे जाने की मांग की थी
नई दिल्ली:
अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रीट्वीट किए जाने को मानहानि से अलग रखे जाने की मांग की थी।
राघव चड्ढा की इस दलील के खारिज होने के बाद अब ट्वीट को रीट्वीट करना भी आपराधिक मानहानि के दायरे में आएगा। चड्ढा की दलील थी कि उन्होंने डीडीसीए विवाद में अरूण जेटली के खिलाफ केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट किया था, ऐसे में उन्हें मानहानि मामले में आरोपी बनाना गलत है।
मानहानि मुकदमा: राम जेठमलानी अब नहीं लड़ेंगे केजरीवाल का केस, मांगी 2 करोड़ बकाया फीस
दरअसल पूरा मामला जेटली पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट करने का है, जिसके लिए जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के अन्य नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है।
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
-
GT vs CSK Dream11 Prediction : गुजरात और चेन्नई के मैच में ये हो सकती है बेस्ट ड्रीम11 टीम, इसे चुनें कप्तान
-
PBKS vs RCB : बेंगलुरु ने जीत का 'चौका' लगाकर पंजाब को किया बाहर, RCB की प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार
-
PBKS vs RCB : शतक से चूके कोहली, पटीदार और ग्रीन की तूफानी पारी, बेंगलुरु ने पंजाब को दिया 242 रनों का लक्ष्य
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya Shubh Muhurat: सिर्फ इस शुभ मुहूर्त में खरीदा गया गोल्ड ही देगा शुभ-लाभ
-
Jyotish Shastra: इस राशि के लोग 6 जून तक बन जाएंगे धनवान, जानें आपकी राशि है या नहीं
-
Kedarnath Opening Date 2024: सुबह इतने बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, 10 टन फूलों से की जा रही है सजावट
-
Akshaya Tritiya Mantra: अक्षय तृतीया के दिन जपने चाहिए देवी लक्ष्मी के ये मंत्र, आर्थिक स्थिति होती है मजबूत