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बांग्लादेश : पति को तलाक, दूसरी शादी करने के फतवे के बाद 9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बांग्लादेश : पति को तलाक, दूसरी शादी करने के फतवे के बाद 9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

Updated on: 25 Aug 2021, 10:40 PM

ढाका:

बांग्लादेश के पंचगढ़ की एक अदालत ने हलाला विवाह के लिए फतवा जारी करने में कथित रूप से शामिल नौ लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके कारण एक अधेड़ उम्र के जोड़े को उनके गांव में चार महीने के लिए अलग-थलग कर दिया गया था।

52 वर्षीय अयनाल हक और 42 वर्षीय उनकी पत्नी जमीरन को एक कट्टरपंथी इस्लामी नेता के फतवा (धार्मिक आदेश) द्वारा निशाना बनाया गया था, जिसमें जमीरन को किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने, उससे तलाक लेने और फिर अयनाल से दोबारा शादी करने का आह्वान किया गया था। जैसा कि दंपति ने फरमान को नजरअंदाज किया, इस्लामवादी नेता ने सलीमनगर गांव में पड़ोस के सभी लोगों को सजा के रूप में जोड़े को अलग-थलग करने के लिए कहा।

पुलिस ने घटना की जांच की और नौ लोगों - एम. शाहजहां, मुफ्ती मोहम्मद अनवर हुसैन, एम. नासिर उद्दीन, एम. आमिर चान, एम. शहीद, एम. सोर्मन अली, एम. जुल्हाक, एम. मुस्तफा और एम. रसेल को आरोपित करते हुए रिपोर्ट सौंपी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.एम. अदालत के निरीक्षक अनीसुर रहमान ने कहा कि पुलिस द्वारा रविवार को जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद महबूब इस्लाम ने वारंट जारी किया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मतिउर रहमान ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए देबीगंज थाना प्रभारी जमाल हुसैन को 22 अगस्त तक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

इस बीच, हुसैन ने कहा कि उन्हें वारंट मिलना बाकी है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.