राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कम होगी GST स्लैब: वित्त मंत्रालय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन में राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कर की दरों के स्लैब में कमी की जा सकती है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन में राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कर की दरों के स्लैब में कमी की जा सकती है।

author-image
Aditi Singh
एडिट
New Update
राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कम होगी GST स्लैब: वित्त मंत्रालय

अर्जुन राम मेघवाल (फाइल फोटो)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन में राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कर की दरों के स्लैब में कमी की जा सकती है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां शनिवार को यह बात कही। छूट दी गई श्रेणी के साथ मौजूदा कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी है। 

Advertisment

विभिन्न स्लैब का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की सहमति से नई कर प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रही है और इसे थोपना नहीं चाहती है।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा, 'केंद्र जीएसटी परिषद में बहुमत के आधार पर निर्णय ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।'

इसे भी पढ़ें: नोटबंदी की कीमत में 50,000 करोड़ रुपये और जोड़ें: चिदंबरम

मेघवाल ने यह भी कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद अब तक 13.2 लाख नए डीलरों ने प्रणाली में अपनना पंजीकरण कराया है। इनमें से 56,000 डीलर पश्चिम बंगाल के हैं, जो सभी राज्यों से अधिक है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले प्रणाली में पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या 80 लाख थी।

इसे भी पढ़ें: अब जॉब बदलेंगे तो पीएफ अकाउंट होगा खुद-ब-खुद ट्रांसफर

Source : IANS

gst council
      
Advertisment