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कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तृणमूल सांसद के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तृणमूल सांसद के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

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IANS
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Aparupa Poddar

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य अपरूपा पोद्दार उर्फ आफरीन अली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

राज्य के भाजपा नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील तरुणज्योति तिवारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों से किसी भी तरह प्रभावित नहीं है, अदालत उनकी याचिका को स्वीकार नहीं करेगी।

प्रारंभ में, 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति मंथा ने याचिका को स्वीकार किया। हालांकि, सोमवार को याचिका की समीक्षा करने के बाद उन्होंने इसे खारिज कर दिया।

हालांकि जस्टिस मंथा ने तिवारी को सलाह दी कि अगर वह चाहें तो इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनाम के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।

याचिका में, तिवारी ने हुगली जिले के आरामबाग निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य पोद्दार पर अपने लेटरहेड में सरकारी स्कूलों में समूह-सी गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में सिफारिश करने का आरोप लगाया है।

याचिका दाखिल करने से पहले तिवारी ने घोटाले में पोद्दार की कथित संलिप्तता को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज कराई थी। तिवारी ने कहा, मैं सीबीआई से पोद्दार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने का अनुरोध कर रहा हूं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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