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नारदा स्टिंग एफआईआर से नाम हटाने के लिए तृणमूल सांसद ने हाईकोर्ट में दस्तक दी

नारदा स्टिंग एफआईआर से नाम हटाने के लिए तृणमूल सांसद ने हाईकोर्ट में दस्तक दी

Updated on: 18 Apr 2023, 11:20 PM

कोलकाता:

हुगली जिले के आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य अपरारूपा पोद्दार उर्फ अफरीन अली ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 2016 के नारदा स्टिंग वीडियो मामले में सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी से उनका नाम हटाने की मांग की।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले को 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

2016 में पत्रकार मैथ्यू सैमुअल द्वारा चलाए गए नारदा स्टिंग वीडियो में सांसदों, विधायकों और मंत्रियों सहित तृणमूल के कई शीर्ष नेताओं को एक कॉर्पोरेट इकाई के प्रतिनिधि से लाभ देने के वादे के खिलाफ नकद स्वीकार करते हुए देखा गया था। सीबीआई ने बाद में जांच अपने हाथ में ले ली, जो अभी पूरी होनी बाकी है।

अफरीन अली के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी द्वारा मामले की जांच शुरू किए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है। अफरीन अली ने अपनी दलील में तर्क दिया कि ऐसे में एफआईआर में उसका नाम होना उनकी छवि को खराब कर रहा है।

नारदा स्टिंग वीडियो 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आया था। हालांकि वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन और भाजपा सहित विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपने अभियान में इस मामले का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन राज्य के लोगों ने भारी जनादेश के साथ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को सत्ता में वापस ला दिया।

2021 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद सीबीआई ने नारदा स्टिंग वीडियो मामले में वरिष्ठ तृणमूल नेताओं फिरहाद हाकिम, दिवंगत सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था, जिनमें से सभी को कथित स्टिंग वीडियो में नकदी लेते देखा गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.