गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी की होती है मौत तो 25 लाख दिए जाएंगे परिवार को
लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए पुलिस सड़कों पर अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी कर रहे हैं. गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने ऐलान किया है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी की मौत ड्यूटी के दौरान होती है. तो उनके परिवार को 25 लाख रुपए दिया जाएगा.
नई दिल्ली:
भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस (coronavirus) ने कोहराम मचा रखा है. लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए पुलिस सड़कों पर अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी कर रहे हैं. गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने ऐलान किया है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी की मौत ड्यूटी के दौरान होती है. तो उनके परिवार को 25 लाख रुपए दिया जाएगा.
शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने घोषणा, 'कोई भी पुलिस अधिकारी जिसकी कोरोना वायरस से ड्यूटी के दौरान मौत होती है तो उनके परिवार को 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी.
Any police official who dies while on duty during #CoronavirusLockdown, an ex- gratia of Rs. 25 lakhs will be given to their families: Gujarat Chief Minister, Vijay Rupani. pic.twitter.com/FI9WVYZyxZ
— ANI (@ANI) March 28, 2020
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गुजरात में अबतक 53 कोरोना पॉजिटिव, 4 मौत
गुजरात में कोरोना वायरस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. यहां अभी तक 53 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं. शनिवार को अहमदाबाद में 46 साल की कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई है. उसे 26 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस महिला की मौत के साथ ही गुजरात में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या चार हो गई है. इनमें से अहमदाबाद में दो और भावनगर और सूरत में एक-एक मौत हुई है.
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लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किया जा रहा गिरफ्तार
वहीं, गुजरात में लॉकडाउन के दौरान आदेश का उल्लंघन करने और घरों में पृथक रहने के निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अब तक 3,857 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा 2,653 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिवानंद झा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 1,595 व्यक्तियों के खिलाफ एक हजार से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इनमें से 608 प्राथमिकी, सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन करने को लेकर दर्ज की गयी और 392 प्राथमिकी घर में पृथक रहने के नियम तोड़ने के लिए दर्ज की गयी. डीजीपी ने कहा कि अधिकतर मामलों में जमानत मिल सकती है.
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