आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा सड़कों पर जनसभाओं पर रोक लगाने के आदेश को 23 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें सरकारी आदेश (जीओ) नंबर 1 को निलंबित कर दिया गया और सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
सीपीआई के राज्य सचिव रामकृष्ण द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जीओ जारी किया था। जैसा कि अदालत ने देखा कि क्या ऐसा आदेश आजादी से पहले लागू किया गया था, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि ऐसा आदेश आजादी के बाद भी जारी नहीं किया गया।
सरकार ने दो जनवरी को जन सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़कों और सड़क किनारे जनसभाओं पर रोक लगाने का शासनादेश जारी किया था। यह आदेश 28 दिसंबर को नेल्लोर जिले के कंदुकुर में तेदेपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ के मद्देनजर आया है। इस हादसे में दो महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।
निर्देश पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत जारी किए गए थे, जो सार्वजनिक सड़कों पर सभा और जुलूसों के संचालन को नियंत्रित करता है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों से पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 के तहत सार्वजनिक सड़कों और गलियों में जनसभाओं के आयोजन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, कंदुकुर घटना की पुनरावृत्ति की संभावना को ध्यान में रखने को कहा।
जीओ में कहा गया- नगरपालिका की सड़कें और पंचायत सड़कें संकरी हैं और स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मुक्त आवागमन के लिए हैं और इन सड़कों पर सभाओं के कारण कोई भी बाधा जीवन को खतरे में डालती है, नागरिक जीवन, आपातकालीन सेवाओं को बाधित करती है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में, और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए, सार्वजनिक बैठकों के लिए अनुमति देने के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है।
प्रमुख सचिव गृह हरीश कुमार गुप्ता ने शासनादेश के माध्यम से संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को जनसभाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर चिन्हित स्थानों की पहचान करने को कहा है, जो यातायात के प्रवाह, सार्वजनिक आवाजाही, आपातकालीन सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही आदि में बाधा नहीं डालते हैं।
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Source : IANS