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एयर इंडिया ने शराब कांड के बाद उड़ान के दौरान शराब नीति की समीक्षा की

एयर इंडिया ने शराब कांड के बाद उड़ान के दौरान शराब नीति की समीक्षा की

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IANS
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An Air

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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एयर इंडिया ने अपनी मौजूदा इन-फ्लाइट अल्कोहल सर्विस पॉलिसी की समीक्षा की है और बेहतरी के लिए कुछ समायोजन किए हैं।

यह कदम पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की उड़ान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर कथित तौर पर शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री द्वारा पेशाब करने की घटना और एयरलाइन की आलोचना के बाद उठाया गया। मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा- हमने अपनी मौजूदा इन-़फ्लाइट अल्कोहल सेवा नीति की समीक्षा की है, जो अन्य वाहकों की प्रथाओं और यूएस नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरए) के दिशानिर्देशों से प्राप्त जानकारी के संदर्भ में है। ये काफी हद तक एयर इंडिया के मौजूदा अभ्यास के अनुरूप थे, हालांकि बेहतर स्पष्टता के लिए कुछ समायोजन किए गए हैं। इसके अलावा, चालक दल को नशे के संभावित मामलों को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एनआरए की ट्रैफिक लाइट प्रणाली को शामिल किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा- नई नीति अब चालक दल के लिए घोषित की गई है और इसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एयर इंडिया अपने यात्रियों और केबिन क्रू की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शराब की जिम्मेदार सेवा शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है।

इससे पहले, एयर इंडिया ने कहा था कि 26 नवंबर के पेशाब मामले में कथित अपराधी को चालक दल द्वारा अत्यधिक शराब परोसी नहीं गई थी। एयर इंडिया ने कहा, कम करने वाली परिस्थितियों और डी-रोस्टिंग की अवधि के दौरान चालक दल द्वारा पहले से ही किए गए वित्तीय नुकसान के आलोक में, एयर इंडिया कमांडर के लाइसेंस निलंबन को अत्यधिक मानती है और अपील के साथ उनकी सहायता करेगी।

विमानन नियामक डीजीसीए ने 20 जनवरी को एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और न्यूयॉर्क-नई दिल्ली उड़ान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। नियामक ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की इन-फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

नियामक के अनुसार, 26 नवंबर, 2022 को एआई-102 उड़ान में यात्रियों के दुर्व्यवहार की घटना 4 जनवरी, 2023 को डीजीसीए के संज्ञान में आई।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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