सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, बिना काग़ज़ात नहीं छोड़े जाएंगे आम्रपाली के तीनों निदेशक
आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और बाकी दो निदेशकों की पुलिस हिरासत से तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ऑडिटर्स को सारे कागजात नहीं सौंपे जाते.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और बाकी दो निदेशकों की पुलिस हिरासत से तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ऑडिटर्स को सारे कागजात नहीं सौंपे जाते. हालांकि तीनों डायरेक्टर नोएडा के सेक्टर 62 के एक होटल में रह सकेंगे. डायरेक्टर के वकील ने घर में रखे जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. मतलब तीनों डायरेक्टर पुलिस की निगरानी में होटल में रहेंगे.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल तभी कर सकेंगे जब वो फोरेंसिक टीम के साथ (दिन) होंगे और कॉल के जरिए केवल उन लोगों से संपर्क करेंगे जिनकी ऑडिटर को जरूरत होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाम को जब होटल से वापस आएंगे तो उनका मोबाइल ले लिया जायेग. किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होगी. इस दरमियान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तीनों ऑडिटर की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे.
कोर्ट ने परसों आम्रपाली के CMD अनिल शर्मा और 2 निदेशकों को 46 कंपनियों के बैंक खातों के दस्तावेज न देने के चलते हिरासत में भेजा था. तीनों ने कहा है कि कागज़ात 9 दफ्तरों में हैं, उन जगहों को सील कर कोर्ट उन्हें रिहा कर दे.
और पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के 9 परिसरों पर सीलिंग के आदेश जारी किए
गुरुवार सुबह कोर्ट को जानकारी दी गयी कि दफ्तर सील हो गए हैं लेकिन फ्लैट खरीदारों के वकील ने कहा कि जिन लोगों को ऑडिट यानी खातों की जांच का ज़िम्मा सौंपा गया है, उनका पक्ष सुनने के बाद ही कोर्ट रिहाई पर फैसला ले. इसके बाद कोर्ट ने मामला 2 बजे तक के लिए टाल दिया
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