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बागी MLA 11 जुलाई तक करें आराम, महाराष्ट्र में नहीं कोई काम: संजय राउत

सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को 12 जुलाई तक की राहत दे दी है. अब उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक नहीं हो सकती. तब तक सुप्रीम कोर्ट में बाकी मामलों की सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के...

Updated on: 28 Jun 2022, 01:15 PM

highlights

  • संजय राउत का बयान, गुवाहाटी में रहें विधायक
  • गुवाहाटी में ही आराम करें बागी विधायक
  • बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी है राहत

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को 12 जुलाई तक की राहत दे दी है. अब उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक नहीं हो सकती. तब तक सुप्रीम कोर्ट में बाकी मामलों की सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा, 'उनके लिए 11 जुलाई तक वहां (गुवाहाटी में) आराम करने का आदेश है. महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है.' इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि गुवाहाटी में रह रहे आधे विधायक उनके संपर्क में हैं. और जब जरूरत होगी, तो वे वापस आ जाएंगे.

बागी विधायकों को 12 जुलाई तक का समय

बता दें कि महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बागी विधायको को बड़ी राहत दी. पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम जिरवान द्वारा बागियों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस पर 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक के लिए रोक लगा दी.

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सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को मिली बड़ी राहत

यहां बता दें कि शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई हैं. पहली याचिका में 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है. वहीं दूसरी याचिका में उद्धव ठाकरे गुट द्वारा अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को चुनौती दी गई है. दूसरे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, शिवसेना के चीप व्हिप सुनील प्रभु, शिवसेना विधायक दल के नेता अनिल चौधरी को नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.