तीन तलाक पर नरम पड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेवर, SC में दिया नया हलफनामा

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायकर तीन तलाक को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाने का आश्वासन दिया है। मुस्लिम लॉ बोर्ड इस मामले में कोर्ट के दखल का लगातार विरोध करता रहा है।

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Abhishek Parashar
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तीन तलाक पर नरम पड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेवर, SC में दिया नया हलफनामा

तीन तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा (फाइल फोटो)

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायकर तीन तलाक को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाने का आश्वासन दिया है। मुस्लिम लॉ बोर्ड इस मामले में कोर्ट के दखल का लगातार विरोध करता रहा है।

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बोर्ड ने कहा है कि वह इस मामले में लोगों को जागरुक बनाने का प्रयास करेगा। बोर्ड ने कहा, 'लड़की चाहे तो निकाहनामे में तीन तलाक से मना किए जाने का प्रस्ताव जोड़ सकती है।' 

तीन तलाक को लेकर बोर्ड वेबसाइट, सोशल मीडिया और पब्लिकेशन के जरिए एडवाइजरी जारी करेगा। इसके अलावा एक बार में तीन तलाक देने वाले का मुस्लिम समुदाय में बहिष्कार किया जाएगा।

एडवाइजरी में निकाह कराने वाले को सलाह दिया जाएगा कि निकाह कराने वाला निकाह के वक्त ही दूल्हे को यह बताएगा कि अगर पति-पत्नी के बीच मतभेद होते हैं और बात तलाक तक पहुंचती हैं तो वह एक ही बार में तीन तलाक नहीं कहेगा क्योंकि यह शरीयत में अवांछनीय परंपरा है।

निकाह के वक्त काजी दूल्हे और दुल्हन दोनों को सलाह देगा कि निकाहनामे में शर्त शामिल की जाए कि पति एक बार में ही तीन तलाक नहीं कहेगा।

बोर्ड ने कहा कि वह निकाह कराने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ सलाह जारी करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वह निकाह कराने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चत करने के लिए कहेगा कि वह निकाहनामे में एक झटके में पति की तरफ से एक झटके में तीन तलाक को मना करने की शर्त रखी जाए।

और पढ़ें: ट्रिपल तलाक मुद्दे पर वेंकैया नायडू ने चेताया, कहा- मुस्लिम ख़ुद खत्म करे, नहीं तो सरकार बनाएगी कानून

बोर्ड ने ऐसे समय में हलफनामा दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि अगर कोर्ट तीन तलाक को खत्म करता है, तो केंद्र इस मामले में नया कानून लाएगा।

हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए तीन तलाक को निजी आस्था का मामला बताते हुए कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था अगर मुस्लिम समुदाय खुद ही इस प्रथा को खत्म नहीं करता है तो वह केंद्र कानून बनाकर इस प्रथा को खत्म कर देगा।

तीन तलाक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्लिम समुदाय से मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुसलमानों को खुद ही इस प्रथा को खत्म करने के लिए आगे आना होगा।

और पढ़ें: SC में केंद्र सरकार ने कहा ट्रिपल तलाक अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का मामला नहीं, महिलाओं के हित के लिए लड़ाई

HIGHLIGHTS

  • तीन तलाक पर नरम पड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेवर, SC में दिया नया हलफनामा
  • मुस्लिम लॉ बोर्ड तीन तलाक के मामले में कोर्ट के दखल का लगातार विरोध करता रहा है

Source : News Nation Bureau

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