दीवाली में फूटेंगे पटाखे या लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था.

देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था.

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abhiranjan kumar
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दीवाली में फूटेंगे पटाखे या लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

दीवाली में फूटेंगे पटाखे या लगेगा बैन (फोटो कोलाज)

दीवाली से ठीक पहले पटाखों के बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है. देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने की थी. इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के करीब 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत कई मुद्दों को ध्यान में रखना होगा.

कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने पर विचार करते समय सभी बातों का ध्यान रखना होगा.

कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाया जाए इसके लिए उपाय सुझाएं. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि पटाखों को बैन करने के बाद जनता पर क्या असर पड़ेगा.

बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था. आंकड़ों के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम हुआ था.

Source : News Nation Bureau

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