आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय 31 मार्च तक रहेंगे बंद
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने नावेल कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं ( emergency services) को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का फैसला किया है.
रायपुर:
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस (Corona virus) से बचाव के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने नावेल कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं ( emergency services) को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में राज्य स्तर पर समस्त सचिव और विभागाध्यक्ष अपने निवास पर ही आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए, शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि संबंधित आदेश में कहा गया है कि संभाग और जिला स्तर पर कोरोना वायरस से निपटने में में शामिल विभागों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल और कानून व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े विभागों से संबंधित कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाने-चौकी, फायरब्रिगेड, जेल इत्यादि तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट तथा अत्यावश्यक तथा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित न किया जाएं.
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सिटी बस सेवा 29 मार्च तक बंद
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में संचालित होने वाली सिटी बस सेवा को आगामी 29 मार्च तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. छत्तीसगढ़ में एक युवती के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी मिली है. गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि रायपुर निवासी 24 वर्षीय युवती कोरोना वायरस से संक्रमित है। युवती इस महीने की 15 तारीख को लंदन से मुंबई होते हुए रायपुर पहुंची थी. युवती का रायपुर के एम्स में इलाज किया जा रहा है. राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का यह पहला मामला है.
सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू
राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया है. नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी क्लबों जिनमें विभिन्न शहरी कालोनियों में संचालित किए जाने वाले स्थानीय क्लब भी सम्मिलित हैं, के साथ-साथ ब्यूटी पार्लरों, स्पॉ-मसाज सेंटरों को आगामी आदेश तक तत्काल बंद करने का फैसला किया गया है. राज्य सरकार ने इस वायरस से बचाव के लिए पहले ही नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) तथा शासकीय, अर्धशासकीय और निजी व्यायाम शाला (जिम), तरणताल (स्वीमिंग पुल), वाटर पार्क और आंगनवाड़ी केंद्रों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बसों के आने-जाने को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली समस्त यात्री वाहनों का संचालन भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.
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