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Nirbhaya Gangrape Case: निर्भया की मां बोलीं- हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, सबसे पहले शुक्रिया बेटी को करूंगी, जिन्हें...

निर्भया ने इतने सालों तक इंतजा किया, इसलिए सबसे पहले शुक्रिया अपनी बेटी को करना चाहूंगी.

निर्भया ने इतने सालों तक इंतजा किया, इसलिए सबसे पहले शुक्रिया अपनी बेटी को करना चाहूंगी.

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Sushil Kumar
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Nirbhaya Gangrape Case: निर्भया की मां बोलीं- हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, सबसे पहले शुक्रिया बेटी को करूंगी, जिन्हें...

चारों दोषियों को मिलेगी फांसी की सजा( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

निर्भया गैंगरेप के दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है. 22 जनवरी की सुबह 7 बजे चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी. इस डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया की मां ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले शुक्रिया मैं अपनी बेटी को करना चाहूंगी. क्योंकि उन्हें 7 साल के बाद न्याय मिला. उन्होंने 7 साल से अधिक समय तक का इंतजार किया. उन्होंने इतने सालों तक इंतजा किया, इसलिए सबसे पहले शुक्रिया अपनी बेटी को करना चाहूंगी. 

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वहीं निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि आज मैं बेहद खुश हूं कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया है. चारों दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी. यह सजा लोगों के मन में डर पैदा करेगी. जो लोग इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं. सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं. बता दें कि निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों विनय, मुकेश, अक्षय, पवन और मुकेश पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन डेथ वारंट पर ऐलान होना बाकी था.

यह भी पढ़ें- LIVE :निर्भया के पिता बोले- अदालत के फैसले से खुश हूं, अपराधियों के अंदर अब डर पैदा होगा

आपको बता दें कि साल 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने दोषियों को फांसी देने का फैसला सुनाया था. निर्भया गैंगरेप मामले में अब कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है. आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की हैं. सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है. जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल होने का दावा किया था. उस आरोपी ने खद को अपराध के समय नाबालिग बताकर मामले की सुनवाई जेजे एक्ट के तहत करने की गुहार लगाई थी.

Nirbhaya Convict hang Supreme Court
      
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