Advertisment

अलर्ट : मेयर चुनाव में आप को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते

अलर्ट : मेयर चुनाव में आप को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते

author-image
IANS
New Update
ALERT In

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

दिल्ली में एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्म है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment