लॉकडाउन में मोदी सरकार से टूट गई आस, हाथ में कैसे थामेंगे वो वाले गिलास

पियक्‍कड़ों को आस थी कि लॉकडाउन पार्ट 2 में शराब की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन बुधवार को गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया, उसमें इसका जिक्र तक नहीं है.

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Sunil Mishra
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लॉकडाउन में मोदी सरकार से टूट गई आस, कैसे थामेंगे वो वाले गिलास( Photo Credit : FILE PHOTO)

मोदी सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 (Lockdown Part 2) के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है, उससे पियक्‍कड़ों को निराशा हाथ लगी है. पियक्‍कड़ों को आस थी कि लॉकडाउन पार्ट 2 में शराब की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में इस पर और सख्‍ती की बात कही गई है. सरकार ने अपनी गाइडलाइन में सामाजिक दूरी को लेकर जिस तरह जोर दिया, उससे लग नहीं रहा है कि शराब पीने वालों की चाह पूरी हो पाएगी. दरअसल, अचानक लॉकडाउन होने से शराब के शौकीन बोतल खरीद नहीं पाए और अब वे दारू की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं. जिनलोगों ने बोतल ले भी ली थी, लॉकडाउन लंबा खिंचने से उनका स्‍टॉक भी खत्‍म होता चला गया. कुछ राज्‍यों में शराब की दुकानें खुल गई हैं, लिहाजा पियक्‍कड़ों को उम्‍मीद थी कि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन उन्‍हें निराशा हाथ लगी है.

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इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA-Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी. इसके मुताबिक, 20 अप्रैल को कुछ क्षेत्रों को छूट दी जाएगी. आज होने वाली मोदी सरकार (Modi Sarkar) की कैबिनेट की बैठक में इस गाइडलाइन को मंजूरी दी जाएगी. एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ऐलान किया था कि बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी. किसानों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है.

गाइडलाइन में फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है. साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की भी इजाजत दी गई है. इसके अलावा मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को भी छूट दी गई है. मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यों को सोशल डिस्टेनसिंग के साथ जारी रखने का निर्देश दिया है. राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है. गाइडलाइन के अनुसार, 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है.

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गाइडलाइन के अनुसार, किसी दूसरे जिले या दूसरे राज्‍य में जाने पर पूरी तरह रोक होगी. केवल मेडिकल इमरजेंसी की हालत में ही आने-जाने पर पाबंदी में ढील दी जाएगी. कोरोना वायरस से प्रभावित हॉटस्पॉट एरिया में मोदी सरकार ने किसी भी तरह की ढील नहीं दी है. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से और कठोरता से पालन किया जाएगा. किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. जरूरी सामानों की होम डिलीवरी होगी. उन क्षेत्रों की सुरक्षा में लगे जवानों और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.

20 अप्रैल तक मोदी सरकार समीक्षा करेगी कि कहां-कहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है या कौन सा एरिया कोरोना मुक्‍त हो चुका है. समीक्षा के बाद उन इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. इससे पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे.

Source : News Nation Bureau

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