विमान सेवा कंपनियाँ अब टिकट पर नाम में संशोधन के लिए कोई शुल्क नहीं वसूल सकतीं। उनकी मनमानी पर रोक लगाते हुये नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज यह बात कही है।
राजू ने आज ट्वीट कर कहा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री टिकट बुक कराने के बाद अपने नाम में गलती के बारे में एयरलाइन को बताता है तो नाम में संशोधन के लिए एयरलाइन अलग से शुल्क नहीं वसूल सकती।
बुकिंग के दौरान नाम में हुई किसी भी तरह की त्रुटि के लिए यह नियम लागू होता है। इसमें संशोधन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होना चाहिये।' आपको बता दे कि विमान सेवा कंपनियाँ नाम में संशोधन के लिए भारी-भरकम शुल्क वसूलती रही हैं।
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Source : News Nation Bureau