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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिंदबरम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चिदंबरम को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है।
विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने उन्हें पांच जून को मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
इससे पहले चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी डाली थी। पी चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे थे।
अदालत ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) से चिदंबरम की अग्रिम जमानच याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख निर्धारित की है।
कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक चिदंबरम के ख़िलाफ़ कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
इससे पहले, अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी।
इस केस में पहले की कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार में वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर एयरसेल मैक्सिस के साथ कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही 3500 करोड़ की डील करने का आरोप लगा था।
जबकि नियमों के मुताबिक, वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे।
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Source : News Nation Bureau