New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2022/03/23/p-chidambaram-35.jpg)
पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम( Photo Credit : TWITTER HANDLE)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम( Photo Credit : TWITTER HANDLE)
दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई-ईडी मामलों में पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले वे इस मामले में अग्रिम जमानत पर थे. उस दौरान कोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत देते समय गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. आज यानि बुधवार को कोर्ट ने दोनों को नियमित जमानत दे दी. अदालत के इस आदेश के बाद सीबीआई या ईडी एयरसेल-मैक्सिस केस में दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं.
Aircel Maxis Case: Delhi Court grants regular bail to P Chidambaram, Karti Chidambaram in CBI-ED cases. Earlier they were on anticipatory bail in the case.
— ANI (@ANI) March 23, 2022
(file pics) pic.twitter.com/RUkxvBCpPY
आपको बता दें कि ये मामला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से जुड़ा है. 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी. चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री मंजूरी दी थी. पूर्व वित्त मंत्री पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था.
यह भी पढ़ें: बीरभूम हिंसा पर HC ने 24 घंटे में ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट, ऐसे इकट्ठा करें सबूत
इससे अलग किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी. एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की FDI की मंजूरी का था. इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दे दी.