एयरसेल मैक्सिस प्रकरण: अदालत ने कार्ति के विदेश यात्रा अनुरोध पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने इन एजेंसियों को मंगलवार को जवाब दाखिल करने को कहा जब वह इस मामले की सुनवाई करेंगे.

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Ravindra Singh
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Karti Chidambaram

कार्ति चिदंबरम( Photo Credit : फाइल)

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से विदेश यात्रा पर जाने के कार्ति चिदम्बरम के अनुरोध पर जवाब मांगा. दोनों ही एजेंसियां उनके और उनके पिता पी चिदम्बम के विरूद्ध एयरसेल-मैक्सिस मामलों की जांच कर रही हैं. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने इन एजेंसियों को मंगलवार को जवाब दाखिल करने को कहा जब वह इस मामले की सुनवाई करेंगे.

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वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर दोनों एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. कार्ति की ओर आवेदन दायर करते हुए वकील अर्शदीप खुराना ने कहा कि उनके मुवक्किल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने और कारोबारी बैठकों में शामिल होने के लिए 17 फरवरी से लेकर एक मार्च तक ब्रिटेन और फ्रांस की यात्रा करना चाहते हैं. आवेदन में कहा गया है कि कार्ति की बेटी ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की छात्रा है और उन्हें उससे भी मिलना है.

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कार्ति को अग्रिम जमानत देने हुए अदालत ने कई शर्तें लगायी थीं जिनके तहत वह बिना पूर्वानुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कैसे कार्ति चिदम्बरम ने 2006 में एयरसेल मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी हासिल की थी जब उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थी. सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासन के दौरान बतौर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस सौदे को मंजूरी दी और कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया और बदले में रिश्वत मिली. 

Aircel Maxis Deal Case Karti Chidambaram ed cbi Court
      
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