एयरसेल-मैक्सिस डील केस में कार्ति चिदंबरम को 2 मई तक गिरफ्तारी से राहत

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मेक्सिस सौदा मामले में एक स्थानीय अदालत ने दो मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।

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vineet kumar1
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एयरसेल-मैक्सिस डील केस में कार्ति चिदंबरम को 2 मई तक गिरफ्तारी से राहत

कार्ति चिदंबरम (पीटीआई)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में एक स्थानीय अदालत ने दो मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।

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विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने यह फैसला सुनाया तथा कार्ति को जरूरत पड़ने पर पेश होने तथा बिना अनुमति देश से बाहर न जाने का निर्देश दिया।

पिछली सुनवाई में कार्ति के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके मुवक्किल को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया था, तथा अभी भी उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जा सकता है।

उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने की मांग की।

कार्ति द्वारा 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। उस समय पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे।

कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में भी आरोपी हैं। उनपर 305 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करने के लिए बिना नियम के एफआईपीबी की मंजूरी लेने का आरोप है।

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Source : IANS

Aircel Maxis Deal Case p. chidambaram Karti Chidambaram
      
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