जोधपुर में बोले एयर चीफ बीएस धनोआ, राफेल एक गेम चेंजर, कौन कहता है हमें इसकी जरूरत नहीं?
भारत-रूस के बीच चल रहे भारत-रूस की वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास को देखने वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ जोधपुर पहुंचे.
नई दिल्ली:
भारत-रूस के बीच चल रहे भारत-रूस की वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास को देखने वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ जोधपुर पहुंचे. इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने राफेल पर बात की और लड़ाकू विमान को गेमचेंजर बताया. एयर चीफ ने कहा कि राफेल आधुनिकतम तकनीक वाला विमान है. इसे राजनीति के कारण लंबित नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की. धनोआ ने कहा, 'कौन कहता है हमें राफेल नहीं चाहिए? सरकार कहती है. हमें राफेल चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा फैसला दिया है. इस प्रक्रिया में पहले ही काफी देरी हो चुकी है. राफेल एक गेम चेंजर है.' राफेल को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर हमलावर है और JPC की मांग कर रहा है.
Indian Air Chief Marshal, Birender Singh Dhanoa: Who says we don't need Rafale?The govt says we need Rafale, we are saying we need Rafale, the SC has given a fine judgement, it took us so long that our adversaries have already upgraded their system. #Rafale is a game changer. pic.twitter.com/dKZRgoEsNO
— ANI (@ANI) December 19, 2018
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे जाने की अदालत की निगरानी वाली जांच समिति से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को शुक्रवार को ठुकरा कर मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन और केएम जोसेफ की पीठ का कहना है कि अरबों डॉलर की कीमत वाले राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर शक करने का कोई कारण नहीं है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. ऑफसेट साझेदार के मामले पर तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी निजी फर्म को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. शीर्ष अदालत ने कहा कि लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है. प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, वकील एम.एल.शर्मा, विनीत दांडा और संजय सिंह द्वारा दायर याचिकाओं में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी.
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