ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण पर दिल्ली पुलिस को झटका, कोर्ट ने खारिज की समापन रिपोर्ट

एक अदालत ने AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली पुलिस की समापन रिपोर्ट खारिज कर दी है.

एक अदालत ने AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली पुलिस की समापन रिपोर्ट खारिज कर दी है.

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ruchika sharma
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ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण पर दिल्ली पुलिस को झटका, कोर्ट ने खारिज की समापन रिपोर्ट

AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी

दिल्ली की एक अदालत ने AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली पुलिस की समापन रिपोर्ट खारिज कर दी है. कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक ने सोमवार को एक आदेश में एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को जांच की निगरानी करने के लिए कहा, ताकि मामले में और देरी से बचा जा सके.

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अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा कथित भाषण के स्थान का पता करने, या ओवैसी के भाषण के दौरान वहां उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछताछ का प्रयास नहीं किया गया. अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'पुलिस से यह भी अपेक्षित है कि वह उस वीडियो के बारे में पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध प्रावधानों का इस्तेमाल करे, जिसके आधार पर मौजूदा मामला दायर किया गया था.'

दिल्ली पुलिस ने अपनी समापन रिपोर्ट में कहा कि एक न्यूज चैनल ने कोई जानकारी या वीडियो की कॉपी उपलब्ध नहीं कराया. यह भी कहा गया है कि आईपी एड्रेस और वीडियो के स्रोत के विवरण का पता लगाने के लिए वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब से जानकारी मंगाई गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई.

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विरोध याचिका में शिकायतकर्ता अजय गौतम ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की है. एक सामाजिक कार्यकर्ता गौतम की शिकायत के आधार पर फरवरी 2015 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया गया था कि जून 2014 में ओवैसी ने केंद्र सरकार के बारे में वर्णन करने के लिए 'अपमानजनक' और 'भड़काऊ' शब्दों का इस्तेमाल किया था.

Source : IANS

aimim asaduddin owaisi Hate Speech
      
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