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तमिलनाडु संकट: शशिकला ने पन्नीरसेल्वम समेत 20 नेताओं को AIADMK से बाहर निकाला, पलानासामी बने विधायक दल के नेता

भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए जाने के बाद अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) महासचिव वी के शशिकला ने तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पन्नीसेल्वम समेत 19 नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है।

Updated on: 14 Feb 2017, 09:26 PM

highlights

  • अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला ने मुख्यमंत्री ओ पन्नीसेल्वम समेत 19 नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है
  •  सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु में सीएम पद की दावेदार बताई जा रहीं शशिकला को दोषी करार दिया है

New Delhi:

भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए जाने के बाद अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) महासचिव वी के शशिकला ने तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पन्नीसेल्वम समेत 19 नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। 

इसके बाद शशिकला कैंप ने एडापड्डी पलानीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद शशिकला ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी विधायकों की आपात बैठक बुलाई थी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल विद्यासागर राव ने पलानीसामी को मिलने के लिए बुलाया है।

इन सभी को पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ काम करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। जिन नेताओं को बर्खास्त किया गया है, उनमें स्कूली शिक्षा मंत्री के. पांडियाराजन और पूर्व मंत्री सी. पोन्नइयन, पी. एच. पांडियन, नाथम आर. विश्वनाथन, के. पी. मुनुसामी और पी. मोहन भी शामिल हैं।

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बर्खास्त किए गए सभी नेता ओ पन्नीरसेल्वम के गुट के हैं। इस सूची में अन्नाद्रमुक के उन विधायकों और सांसदों का नाम नहीं है, जिन्होंने शशिकला के साथ सत्ता की लड़ाई में पन्नीरसेल्वम का समर्थन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु में सीएम पद की दावेदार बताई जा रहीं शशिकला को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल कैद की सजा सुनाते हुए तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया है।

इस मामले में राज्य की पूर्व सीएम जयललिता भी आरोपी थीं लेकिन कोर्ट ने उनके देहांत के बाद उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। पार्टी का महासचिव चुने जाने के बाद शशिकला पिछले एक हफ्ते से सीएम बनने की कोशिश में लगी हुई थीं। उन्होंने राज्यपाल सी विद्यासागर राव को बहुमत साबित करने का प्रस्ताव भी दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से उन्हें राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए नहीं बुलाया।

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