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तमिलनाडु संकट: डीए केस की दोषी शशिकला क़ैदी नंबर 9435 बनकर पहुंची बेंगलुरु सेंट्रल जेल

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपति रखने के मामले में शशिकला को चार साल की सजा सुनाई थी। शशिकला को पाराप्पाना अग्रहारा जेल में रखा जाएगा।

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Aditi Singh
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तमिलनाडु संकट: डीए केस की दोषी शशिकला क़ैदी नंबर 9435 बनकर पहुंची बेंगलुरु सेंट्रल जेल
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तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद का सपना देख रही अन्नाद्रमुक महासचिव शशिकला ने आज बेंगलुरू कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें  पाराप्पाना अग्रहारा जेल में ले जाया जाएगा। शशिकला के साथ इस मामले के दूसरे आरोपी इलावरसी भी मौजूद थे। वहीं तीसरे आरोपी सुधाकरण देर से पहुंचे थे। कोर्ट में जज के सामने पेश होने से पहले शशिकला और दोनो आरोपियों का मेडिकल चेकअप कराया गया था।

शशिकला ने कोर्ट में आग्रह किया कि उन्हें बेंगलुरु जेल में 'A' क्लास की सेल, मेडिकल सुविधा और ध्यान के लिए जगह दी जाए। कोर्ट ने शशिकला की अपील को जेल अधिकारियों के पास रेफर किया। जेल में उन्हें दो अन्य लोगों के साथ सेल शेयर करनी होगी। 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में शशिकला को चार साल की सजा सुनाई थी। जेल के बाहर शशिकला के पति और भारी संख्या में समर्थक पहले से ही मौजूद है। वहीं कुछ लोगों ने शशिकला के गाड़ियों के काफिले पर हमला करने की कोशिश की। 

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सरेंडर करने के लिए शशिकला चेन्नई के अपने आवास पोएस गार्डन से बेंगलुरू कोर्ट के लिए रवाना हुई। रास्ते में वह जयललिता की समाधि पर पहुंचीं और माथा टेका। इस दौरान शशिकला ने जयललिता की समाधि पर तीन बार हथेली ठोक पर प्रार्थना की। श्रद्धांजलि देते हुए शशिकला ने समाधि पर फूल चढ़ाए और माथा टेककर शपथ भी ली। 'अम्मा' मेमोरियल के बाद एमजीआर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की कर शशिकला ने ध्यान लगाया।

SC ने किया मोहलत देने से इंकार

इससे पहले दिन में शशिकला ने सरेंडर के लिए जेल जाने से बचने के लिए शशिकला ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और समय देने से साफ इंकार करते हुए तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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शशिकला ने जेल जाने से पहले कोर्ट से डायबीटीज होने के नाते घर का खाने खाने की इजाजत मांगी है। हालांकि वे सामान्य खाना ही खाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने खुद के लिए जेल में अलग सेल और सेवक की मांग रखी है। इसके अलावा पलंग, टीवी, वेस्टर्न टॉयलेट और 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा दी जाए।

क्या था आय से अधिक संपति का मामला 

जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में  सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में शशिशकला को उकसाने और साजिश रचने की दोषी करार दिया गया था। 

HIGHLIGHTS

  • शशिकला ने  बेंगलुरू कोर्ट के सामने सरेंडर किया
  • सरेंडर के लिए जाने से पहले अम्मा और एमजीआर को दी श्रद्धांजलि
  • आय से अधिक संपति रखने के मामले में SC ने सुनाई चार साल की सजा   

Source : Aditi Singh

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