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लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत

लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत

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IANS
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Ahih Mihra

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। ये घटना तब तक हुई, जब लोग उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक जीप ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद चालक और दो भाजपा नेताओं को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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