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ED को क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ की मिली अनुमति
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी. मिशेल अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में बिचौलिया है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल से मामले में ईडी की पूछताछ की मांग वाली याचिका को इजाजत दे दी. वहीं सीबीआई कोर्ट में पेश क्रिश्चिन मिशेल ने कहा कि उन्हें तत्कालीन सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना ने चेतावनी दी थी कि अगर वह भारत वापस आते हैं तो उनके(मिशेल) के जीवन को नरक बना दिया जाएगा. यह सच हो गया.
Alleged middlemen in AgustaWestland case Christian Michel said before CBI Court earlier today that he was warned by the then CBI senior official Rakesh Asthana that his (Christian Michel's) life would be made hell if he comes back to India. It has become true. (file pic) pic.twitter.com/OMYrBm5rEh
— ANI (@ANI) March 12, 2019
लोक अभियोजक एनके मट्टा ने ईडी की तरफ से पेश होते हुए अदालत से कहा कि जांच एजेंसी को कुछ और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और आरोपी से न्यायिक हिरासत में दो दिनों अतिरिक्त पूछताछ करने की जरूरत है.
अदालत ने ईडी को मिशेल से दो दिनों की पूछताछ की इजाजत दे दी. इस बीच मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ व विष्णु शंकर ने अदालत से उसे आइसोलेशन सेल से जेल नंबर 7 के सामान्य सेल में स्थानांतरित करने का आग्रह किया. अदालत ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट व जेल के सीसीटीवी फूटेज की मांग की.
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अदालत ने पांच मार्च को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को मिशेल को जेल नंबर 1,3 या 4 में रखने का निर्देश दिया था. जेल नंबर 1,3 या 4 विचाराधीन कैदियों के लिए बनी है.
मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से चार दिसंबर, 2018 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था.
केंद्रीय जांच ब्यूरो व प्रवर्तन निदेशालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में मिशेल व अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है.
Source : News Nation Bureau