अगस्ता वेस्टलैंड के गुनाहगारों पर कसा ईडी का शिकंजा, सुषेन गुप्ता को न्यायिक हिरासत
सुषेन को 26 मार्च को गिरफ्तार कर चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था. बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने हिरासत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी थी.
नई दिल्ली.:
केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को बिचौलिये सुषेन मोहन गुप्ता को 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सुषेन को 26 मार्च को गिरफ्तार कर चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था. बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने हिरासत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी थी. इस कड़ी में सुषेन ने शनिवार को जमानत याचिका दायर की थी.
अपनी जमानत याचिका में सुषेन ने कहा था कि पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान उसने पूरा सहयोग प्रदान किया है. साथ ही उसने इस दौरान किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया. सुषेन ने अदालत से यह भी कहा कि उसने जांच को किसी तरह से प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं की है.
गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह बनने के अगले ही दिन सुषेन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था. सक्सेना ने सरकारी गवाह बनने के लिए फरवरी में संकेत दिए थे.
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