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Christian Michel (File Photo)
अगस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ईडी (ED) और सीबीआई(CBI) दोनों ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि मिशेल की प्रभावशाली लोगों से नजदीकी है. अगर जमानत मिलने पर वो देश को छोड़कर भाग सकता है. इसके साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. सीबीआई और ईडी ने यह भी कहा कि अगर क्रिश्चियन मिशेल को जमानत पर छोड़ा गया तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
बता दें कि बुधवार को दिल्ली को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. जिस पर आज विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल को झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
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मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वह चार दिसंबर 2018 से हिरासत में है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत, जांच तीन फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए थी और आरोपपत्र दाखिल हो जाना चाहिए था.
बचाव पक्ष के वकील ने कहा, 'लेकिन, 60 दिनों की तय समयसीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं किए गए. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.'
मिशेल को 4 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में वह उन तीन बिचौलियों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं.
Source : News Nation Bureau