अगस्ता वेस्टलैंड केस : क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज, 7 दिनों की ED रिमांड

मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यदि अदालत ने जमानत पर रिहा किया तो वह अदालत की सभी शर्तें मानेंगे. वकील ने कहा था कि उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा.

मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यदि अदालत ने जमानत पर रिहा किया तो वह अदालत की सभी शर्तें मानेंगे. वकील ने कहा था कि उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा.

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saketanand gyan
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अगस्ता वेस्टलैंड केस : क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज, 7 दिनों की ED रिमांड

क्रिश्चियन मिशेल (फाइल फोटो)

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिमांड में भेज दिया है. अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को पहले से अदालत 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है. मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से इसी महीने (4 दिसंबर को) भारत प्रत्यर्पित किया गया था.

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मिशेल के वकील अलजो के. जोसेफ और विष्णु शंकर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि मामले में आरोपित सभी अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यदि अदालत ने जमानत पर रिहा किया तो वह अदालत की सभी शर्तें मानेंगे. वकील ने कहा था कि उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा.

जमानत याचिका पर जांच एजेंसी ने मिशेल की जमानत याचिका का यह कहकर विरोध किया था कि वह एक रसूख वाले व्यक्ति हैं, और उच्च पदस्थ लोगों से उनके संबंध हैं और उनका आचरण कपटपूर्ण रहा है.

एजेंसी के वकील ने कहा कि ब्रिटिश नागरिक होने के नाते इस बात की पूरी आशंका है कि यदि उन्हें जमानत दी गई तो सुनवाई के लिए वह कभी नहीं आएंगे. कानूनी प्रक्रिया से उनके भागने के बारे में सीबीआई की आशंका को उनके पिछले आचरणों से बल मिलता है. सीबीआई ने अदालत से कहा था कि यदि मिशेल को जमानत पर रिहा किया गया तो मामले की जांच पर विपरीत असर होगा.

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3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े इस मामले में तीन बिचौलिए आरोपी के तौर पर शामिल हैं जिनमें से एक मिशेल हैं. मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है. ईडी ने जनवरी में यूएई के अधिकारियों से मिशेल के प्रत्यर्पण की मांग की थी. ईडी और सीबीआई दोनों ने भारत की अदालतों में रिश्वत के मामले में आरोप पत्र दाखिल किए थे, जहां से आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे.

Source : News Nation Bureau

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