दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की सीबीआई रिमांड को चार दिन के लिए बढ़ा दिया है. सीबीआई ने पांच दिन अतिरिक्त कस्टडी देने की मांग की थी. बिचौलिया जेम्स 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी है. मिशेल की वकील ने कोर्ट को कहा कि उनके पास केस से जुड़े कुछ दस्तावेज है और उन्हें वे कोर्ट में जमा करना चाहती है. इसके साथ ही कोर्ट ने रोज़मैरी और अलजो के जोसफ को मिशेल से मिलने की अनुमति नहीं दी.
#AgustaWestland Case: Patiala House Court refused to allow lawyer Rosemary Patrizi to meet #ChristianMichel in CBI Custody, along with Aljo K Joseph, the lawyer representing Christian Michel
— ANI (@ANI) December 15, 2018
वकील रोज़मैरी ने कोर्ट में कहा कि वह मिशेल केस की इटली और स्विट्ज़रलैंड में लगभग 5 वर्षों तक पैरवी कर रही हैं. इसके बाद कोर्ट ने रोज़मैरी को मिशेल से 10 मिनट बातचीत करने की अनुमति दी. सीबीआई ने वकील रोज़मैरी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाये.
AgustaWestland case: Rosemary Patrizi appearing for alleged middleman #ChristianMichel argues in Patiala House Court that she has represented him for almost 5 years in Italy & Switzerland. Court allows her to talk to Michel for 10 minutes. CBI raises questions on her credentials https://t.co/FtTb4MyFi4
— ANI (@ANI) December 15, 2018
मिशेल की वकील रोज़मैरी ने गिरफ्तार होने की आशंका जाहिर की. रोज़मैरी ने कहा, 'मुझे डर है कहीं गिरफ्तार नहीं कर लें क्योंकि मुझे क्रिश्चियन मिशेल के बारे में सब पता है. मुझे उम्मीद है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो. मैं यहां मदद करने के लिए आई हूं. उम्मीद है कि मैं घर वापिस चली जाऊं. मुझे क्रिसमस पर अपने घर जाना है.'
Rosemary Patrizi, lawyer of #ChristianMichel in #AgustaWestland case: I’m afraid they’ll arrest me because I know everything about Christian Michel. I hope nothing bad happens to me, I came here to help. I hope I can go back and be at my home on Christmas. pic.twitter.com/EB0oj875l4
— ANI (@ANI) December 15, 2018
चार दिसंबर की रात मिशेल संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. जेम्स के बचाव पक्ष के वकील अल्जो के. जोसेफ और विष्णु शंकर ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है. और न ही इटली की अदालत ने जेम्स के खिलाफ कुछ भी गलत पाया है. वकील ने अदालत को यह भी बताया कि इटली में उनके वकील रहे सैंटरोली रोजमैरी पटरिजी डॉस अंजोस उनसे मिलना चाहते हैं. इस संबंध में इंडियन यूथ कांग्रेस के जुड़े एक वकील एल्जो जोसेफ ने मिशेल की पैरवी की थी. लेकिन ज्यादा विवाद बढ़ने के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने जोसेफ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.
क्या है मामला ?
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े इस मामले में तीन आरोपी हैं जिनमें से एक मिशेल हैं. मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है. भारतीय जांच एजेंसियों के अनुसार, मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर का ठेका दिलाने के लिए 235 करोड़ रुपये लिए थे. वह अक्सर भारत का दौरा करते थे. उन्होंने 1997 से लेकर 2013 तक 300 बार भारत के दौरे किए.
भारत ने 1 जनवरी 2014 में अगस्ता वेस्टलैंड की सहायक कंपनी फिनमेकानिका से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को आपूर्ति करने का सौदा रद्द कर दिया था. यह सौदा कथित तौर पर संविदा की शर्तो को तोड़ने और 423 करोड़ रुपये का रिश्वत देने के आरोपों के उजागर होने पर रद्द किया गया. सीबीआई ने 12 मार्च 2013 को मामले में एफआईआर दर्ज की थी. एजेंसी का आरोप है कि त्यागी और अन्य आरोपियों ने अगस्ता वेस्टलैंड को ठेका दिलवाने में उससे रिश्वत ली थी.