/newsnation/media/post_attachments/images/2019/09/07/christian-michel-36.jpg)
क्रिश्चियन मिशेल (फोटो:ANI)
अगस्ता वेस्टलैंड मामले (augusta westland case) में पकड़े गए बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (christian michel) की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज हो गई है. कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज कर दी है. क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.
अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व सीबीआई दोनों मामलों में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी.
Bail applications of #AgustaWestland deal alleged middleman Christian Michel have been dismissed by a Delhi Court, in both CBI and ED cases (file pic) pic.twitter.com/4XlZdqQ8jK
— ANI (@ANI) September 7, 2019
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे से संबंधित मामले में कथित बिचौलिया ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 600 घंटे पूछताछ की है. यह जानकारी उनके द्वारा दाखिल जमानत याचिका में दी गई थी. उन्होंने अपने अधिवक्ता अल्जो के. जोसेफ के माध्यम से याचिका दाखिल की थी.
इसे भी पढ़ें:पाकिस्तान की एक और हिमाकत, भारत के राष्ट्रपति के लिए बंद किया Airspace
याचिकामें कहा गया था कि आवेदक से हिरासत में दोनों एजेंसियों ने 600 घंटे पूछताछ की. आवेदक की हिरासत की अवधि 375 दिन हो चुकी है. इसमें दुबई की जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है.
HIGHLIGHTS
- बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों जमानत याचिका खारिज
- क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट से कहा था 600 घंटे पूछताछ हुई