कोरोना वायरस (Corona Virus) से मुकाबले को उपजे जनता कर्फ्यू के बीच राजस्थान (Rajasthan) के बाद पंजाब सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य को 31 मार्च लॉकडाउन (Lock Down) करने का फैसला किया है. सूबे के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) ने राज्य की जनता से कोरोना वायरस से लड़ने में प्रशासन की मदद करने की भी अपील की है. इससे पहले सरकार ने राज्य के कुछ जिलों को लॉकडाउन करने का फैसला किया था. इनमें जालंधर, संगरूर जैसे जिले शामिल थे, लेकिन कोरोना के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 मार्च तक के लिए पूरे राज्य को लॉकडाउन करने का फैसला किया है. इस दौरान रोजमर्रा की जरूरत वाली सामानों जैसे सब्जी और दूध की दुकानों के साथ-साथ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. इनके अलावा कोई दुकान नहीं खुलेगी.
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पंजाब में अब तक 14 मामले आए सामने
पंजाब में अब तक कोरोनो वायरस के 14 मामले सामने आए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पंजाब सरकार पूरे राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू करेगी. पंजाब में शनिवार को 11 और व्यक्ति कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 14 हो गई. ऐसे में पंजाब प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते कुछ दिनों के लिए राज्य के कई जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का आदेश दिया है. परिवार के केवल एक व्यक्ति को जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी. आवश्यक चीजें बेचने वाली दुकानों को छोड़कर सब बंद हो जाएंगे.
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चंडीगढ़ में कोविड-19 के 1 और मरीज की पुष्टि
चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज की पुष्टि हुई है. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. इसी के साथ यहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित इन छह मरीजों की हालत अभी स्थिर है. ब्रिटेन से लौटे एक युवक के सैम्पल की जांच सेक्टर 32 में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में कराई गई, जिसमें कोरोना वायरस के होने की पुष्टि की गई. जीएमसीएच में लिए गए एक अन्य व्यक्ति के सैम्पल के परीक्षण का नतीजा नेगेटिव आया.
HIGHLIGHTS
- पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 31 मार्च तक लॉकडाउन के दिए आदेश.
- सिर्फ सब्जी और दूध की दुकानों के साथ-साथ मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे.
- परिवार के केवल एक सदस्य को जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाने की अनुमति.