AFSPA एक्ट को अरुणाचल प्रदेश और असम में छह महीने के लिए बढ़ाया

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम के आठ पुलिस स्टेशन के इलाकों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया है।

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम के आठ पुलिस स्टेशन के इलाकों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया है।

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desh deepak
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AFSPA एक्ट को अरुणाचल प्रदेश और असम में छह महीने के लिए बढ़ाया

AFSPA को अरुणांचल और असम में छह महीने के लिए बढ़ाया

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम के आठ पुलिस स्टेशन के इलाकों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया है।

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गृहमंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अफस्पा,1958 कानून के तहत, अरुणाचल प्रदेश के तिरपा, चंगलेंग और लॉन्गिंग जिलों और असम की सीमा के आठ पुलिस स्टेशनों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

आठ पुलिस स्टेशन हैं- पश्चिम कामेंग जिले में बालेमु और भालुक्पोंग पुलिस स्टेशन, पूर्व कामेंग जिले में सेजोसा पुलिस स्टेशन, पापुम्पेयर जिले में बलिजान पुलिस स्टेशन, नमसई जिले के नामसई और महादेवपुर पुलिस स्टेशन, लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग पुलिस स्टेशन और लोहित जिले के सूर्यपुरा पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

अधिनियम के तहत सुरक्षा अधिकारियों को 'अशांत क्षेत्रों' में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह सुरक्षा कर्मियों को वारंट के बिना परिसर की खोज और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करता है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अफस्पा, जो पिछले तीन दशकों से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है, विद्रोही समूहों एनएससीएन, उल्फा (यूएलएफए), एनडीएफबी द्वारा विभिन्न हिंसक गतिविधियों के कारण तीन जिलों और पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में छह महीने तक बढ़ा दिया गया है।

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Source : News Nation Bureau

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